IRIS की जमी हुई तारीख़: वतन लौटे पाकिस्तानी को अपने दो ग़ैर-हाज़िर सालों का हिसाब क्यों देना पड़ता है
**मुख्य उत्तर:** एफबीआर का IRIS सिस्टम गैर-निवासी रहे वर्षों की वेल्थ स्टेटमेंट छोड़ देता है और 30 जून 2023 का क्लोज़िंग बैलेंस सीधे टैक्स ईयर 2026 के ओपनिंग बैलेंस के रूप में भर देता है। नतीजा: लौटे निवासी को उस अंतर का हिसाब देना पड़ता है जो उसने कभी छिपाया नहीं, और धारा 111 के तहत कर की आशंका बन जाती है। **मुख्य तथ्य:** - धारा 116 के तहत वेल्थ स्टेटमेंट निवासियों के लिए अनिवार्य है; गैर-निवासी इसे दाखिल नहीं करते। - धारा 82: 183 दिन की उपस्थिति निवासी दर्जा तय करती है; कर वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक। - अस्पष्ट संपत्ति पर धारा 111 के तहत 20% तक कर और धारा 205 का डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लग सकता है। - समाधान धारा 122 के तहत संशोधन आवेदन है, जो आयुक्त के विवेक पर निर्भर है। - पाकिस्तान का कर-से-जीडीपी अनुपात लगभग 9-10% है; सितंबर 2024 के 7 अरब डॉलर के आईएमएफ EFF ने सख़्ती बढ़ाई। **स्रोत:** इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, 2001 (धारा 82, 111, 116, 122, 205) तथा FBR/IRIS प्रक्रिया। संदर्भ तिथि: 30 जून 2026 (टैक्स ईयर 2026 की समाप्ति)। **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** - प्रश्न: क्या गैर-निवासी वर्षों में वेल्थ स्टेटमेंट दाखिल करनी होती है? उत्तर: नहीं, यदि व्यक्ति धारा 82 के तहत गैर-निवासी है और उसकी कोई कर योग्य पाकिस्तान-स्रोत आय नहीं है। - प्रश्न: क्या IRIS में स्वतः भरा पुराना ओपनिंग बैलेंस बदला जा सकता है? उत्तर: सीधे नहीं; धारा 122 के तहत आयुक्त को संशोधन आवेदन देना पड़ता है। - प्रश्न: क्या गैर-निवासी अवधि की विदेशी आय पर पाकिस्तान में कर लगेगा? उत्तर: वह आय पाकिस्तान-स्रोत नहीं है, पर निवासी बनने के बाद उसका प्रकटीकरण और उसके बाद की आय कर योग्य हो सकती है।
सितंबर 2026 के आख़िरी हफ़्ते में कराची के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मेज़ पर लैपटॉप खुला था और उसमें एक स्क्रीन थी जिसे बंद करने के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। स्क्रीन पर एफबीआर का IRIS था, टैक्स ईयर 2026 का रिटर्न, और वेल्थ स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस — 30 जून 2026 का क्लोज़िंग आँकड़ा, जस का तस, बिना किसी संपादन के। बीच के दो साल खाली थे। उन दो सालों में वह शख़्स दुबई में नौकरी कर रहा था, पाकिस्तान का गैर-निवासी था, और इसीलिए वेल्थ स्टेटमेंट दाखिल नहीं कर रहा था — जो क़ानूनन सही था। अगस्त 2026 में वह लौटा। अब सिस्टम उससे उस अंतर की व्याख्या माँग रहा था जो उसने कभी छिपाया ही नहीं था। IRIS के पास उस एक वाक्य के लिए कोई खाना नहीं था जो पूरी समस्या हल कर देता: "इन दो सालों में मैं निवासी नहीं था।"

पाकिस्तान का कर वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, 2026 की धारा 116 के तहत हर उस निवासी व्यक्ति को, जिसकी कर योग्य आय सीमा से ऊपर है, अपने रिटर्न के साथ वेल्थ स्टेटमेंट दाखिल करना होता है — 30 जून की स्थिति के अनुसार संपत्तियाँ, देनदारियाँ और उनके बीच का मिलान। धारा 82 निवासी की परिभाषा देती है: कर वर्ष में 183 दिन या उससे अधिक पाकिस्तान में उपस्थिति, या उस वर्ष 120 दिन के साथ पिछले चार वर्षों में कुल 365 दिन। गैर-निवासी केवल पाकिस्तान-स्रोत आय पर कर योग्य है, और वेल्थ स्टेटमेंट की बाध्यता निवासी होने से जुड़ी है। यही वह जगह है जहाँ से गड़बड़ी शुरू होती है।
IRIS — फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एकीकृत रिटर्न और सूचना मंच — पिछले वर्ष के क्लोज़िंग बैलेंस को अगले वर्ष के ओपनिंग बैलेंस के रूप में स्वतः भर देता है। यह सुविधा के लिए बनाया गया था, ताकि हर साल वही आँकड़े दोबारा न भरने पड़ें। लेकिन सुविधा का यह डिज़ाइन एक शर्त पर टिका है: करदाता हर साल फाइल करता रहे। जिस वर्ष वह क़ानूनन ग़ैर-हाज़िर हो जाता है, उस वर्ष स्टेटमेंट नहीं बनती, और सिस्टम के पास अगली स्टेटमेंट खोलने के लिए सबसे हाल का संदर्भ वही पुराना आँकड़ा रह जाता है।
यह जो तस्वीर बन रही है, वह सितंबर 2026 में आईएमएफ के साथ तय हुए 7 अरब डॉलर के 37-महीने के एक्सटेंडेड फंड फ़ैसिलिटी के बाद के माहौल में बनी है। पाकिस्तान का कर-से-जीडीपी अनुपात लगभग 9-10 प्रतिशत के दायरे में है, दुनिया में सबसे निचले स्तरों में, और राजकोषीय ढाँचे ने आधार बढ़ाने का दबाव सीधे फाइलिंग प्रणाली पर डाला है। फरवरी 2026 में एफबीआर ने नॉन-फाइलर्स के ख़िलाफ़ जनरल ऑर्डर जारी किए और सिम ब्लॉकिंग जैसे कदम उठाए। उसी दौर में सालाना 30 अरब डॉलर से ऊपर जाने वाली प्रवासी रेमिटेंस का बहाना भी कमज़ोर पड़ने लगा — "मैं बाहर रहता हूँ, इसलिए अंदर का हिसाब नहीं दूँगा" अब पहले जितना आसान नहीं है। निगरानी सख़्त हुई, लेकिन प्रणाली का तर्क उसी पुराने ढाँचे पर खड़ा है।
अब असली गणित देखिए। टैक्स ईयर 2026 की वेल्थ स्टेटमेंट में ओपनिंग बैलेंस वस्तुतः 1 जुलाई 2026 की स्थिति है, यानी टैक्स ईयर 2026 का क्लोज़िंग बैलेंस। जब टैक्स ईयर 2026 और टैक्स ईयर 2026 की स्टेटमेंट ही मौजूद नहीं, तो सिस्टम के पास 1 जुलाई 2026 के लिए एक ही संदर्भ बचता है — 30 जून 2026 का आँकड़ा। मान लीजिए उस व्यक्ति ने 30 जून 2026 को 1.2 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी। दुबई में दो साल काम करके वह कुछ जमा करता है, लौटकर ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदता है, गाड़ी बदलता है, बच्चों की फीस जमा करता है। टैक्स ईयर 2026 की स्टेटमेंट में सामने आने वाला ओपनिंग बैलेंस अब भी 1.2 करोड़ है, और 30 जून 2026 का क्लोज़िंग बैलेंस उससे कहीं ऊपर। धारा 116(3) के तहत उसे इस वृद्धि का स्रोत दिखाना है — और वह स्रोत दो ऐसे वर्षों में पड़ा है जिनकी कोई स्टेटमेंट ही नहीं है।
यहीं मूल विरोधाभास खुलता है: IRIS वेल्थ स्टेटमेंट को नेट-वर्थ का बयान मानकर चलता है, जबकि क़ानून में यह मिलान का दस्तावेज़ है। नेट-वर्थ का बयान कहता है कि तुम्हारे पास कितना है। मिलान का दस्तावेज़ कहता है कि पिछली बार से अब तक का फ़र्क़ कहाँ से आया। पहला सवाल स्थिति का है, दूसरा प्रवाह का। IRIS दोनों को एक ही खाने में तौलता है, और जब बीच का प्रवाह अदृश्य हो जाए, तो हर वृद्धि संदिग्ध हो जाती है।
संदेह की क़ीमत कम नहीं है। धारा 111 के तहत अघोषित आय या संपत्ति पर 20 प्रतिशत तक कर लग सकता है, ऊपर से धारा 205 का डिफ़ॉल्ट सरचार्ज महीने-दर-महीने चढ़ता रहता है, और धारा 182 के तहत अलग जुर्माना भी बनता है। यह वह जगह है जहाँ काग़ज़ पर दिखने वाला एक बैलेंस असल में एक तापमान बन जाता है — करदाता के लिए नहीं, उसके बैंक खाते के लिए।
सबसे बड़ी अड़चन सबूत की है। गैर-निवासी अवधि में विदेश में कमाया गया वेतन पाकिस्तान-स्रोत आय नहीं है, इसलिए वह पाकिस्तान में कर योग्य नहीं। यह क़ानूनी स्थिति साफ़ है। लेकिन IRIS के फ़ॉर्म में वह खाना ही नहीं जहाँ कोई यह दर्ज कर सके कि "ये दो वर्ष मैं गैर-निवासी था"। अकाउंटेंट के पास एक ही रास्ता बचता है: एमिरेट्स आईडी, तनख्वाह प्रमाणपत्र, बैंक स्टेटमेंट, किरायानामा, वीज़ा और एंट्री-एग्ज़िट रिकॉर्ड की PDFs अपलोड करना, और उम्मीद करना कि स्क्रीन के दूसरी तरफ़ बैठा अधिकारी उन्हें पढ़ेगा और मान लेगा। क़ानून में जो बात स्पष्ट है, उसे प्रणाली में साबित करने के लिए दस्तावेज़ों का ढेर चाहिए — यह कर प्रशासन की नहीं, डेटा-मॉडल की विफलता है।
व्यावहारिक समाधान भी मौजूद है, पर वह सिस्टम का नहीं, दया का है। धारा 122 के तहत संशोधन की अर्ज़ी दी जाती है, आयुक्त अपने विवेक से देखता है, कुछ मामलों में वेल्थ स्टेटमेंट मैनुअल तरीक़े से स्वीकार होती है, और टैक्स सलाहकार के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जाता है। सब कुछ व्यक्तिगत अनुग्रह पर टिका है — जबकि समस्या पूरी तरह संरचनात्मक है। जब भी किसी सरकारी पोर्टल का डेटा-प्रवाह देखा है, एक पैटर्न दोहराता मिला है: जो नियम काग़ज़ पर अपवाद बनाने की इजाज़त देता है, वह सॉफ़्टवेयर में कभी नहीं उतरता, और अपवाद का बोझ नागरिक के कंधे पर चला जाता है।
इस जाल में कौन फँसता है, इसका कोई एक चेहरा नहीं है। खाड़ी में नौकरी करके लौटा पेशेवर, विदेश में रहकर पाकिस्तान में मकान रखने वाला परिवार, वह छात्र जो पढ़ाई के बाद विदेश में कमाने लगा और फिर लौटा, और वह कारोबारी जिसने विदेशी कंपनी बंद करके घर लौटते वक़्त उसका पैसा अपने नाम पर लिया। चारों की कहानी अलग है, चारों की स्क्रीन एक जैसी।
इसमें एक बात साफ़ कहनी चाहिए, वरना यह रिपोर्ट आधी सच होगी। हर अंतर झूठा नहीं है। जो लोग विदेश में रहते हुए पाकिस्तान में किराये की आय कमा रहे थे, उनकी वह आय कर योग्य थी और उन्हें रिटर्न दाखिल करना चाहिए था। जिन्होंने यह नहीं किया, उनके मामले में "सिस्टम ने मुझे फँसाया" वाली शिकायत आधी ही सही है। प्रवासी होना कर से छूट नहीं है; प्रवासी होना सिर्फ़ उस आय पर छूट है जो पाकिस्तान से नहीं आई।
बाहर से देखने पर कहानी सीधी लगती है: प्रवासी कर चोरी करते हैं, एफबीआर पकड़ रहा है, और यह सख़्ती जायज़ है। असल में यह उलटा है। IRIS उस शख़्स को सज़ा देता है जिसने ईमानदारी से फाइल किया, और उस शख़्स को बचा लेता है जिसने कभी फाइल ही नहीं किया। जिसने टैक्स ईयर 2026 में वेल्थ स्टेटमेंट दाखिल की, उसका बेसलाइन सिस्टम में दर्ज है — और वही बेसलाइन उसके ख़िलाफ़ सबूत बन जाती है। जिसने कभी दाखिल नहीं की, उसके पास तुलना का कोई आँकड़ा ही नहीं; सिस्टम उससे वह माँग ही नहीं सकता जो उसके पास दर्ज नहीं। यह अनुपालन का उलटा प्रोत्साहन है: ईमानदारी महँगी, अनुपस्थिति सस्ती।
दूसरी बात, यह गड़बड़ी नीयत की नहीं, डिज़ाइन की है। जिस प्रणाली ने सुविधा के लिए तीन साल पुराना बैलेंस याद रखा, वह तीन साल पुराना निवासी-दर्जा याद नहीं रख पाती — क्योंकि दर्जे को कभी डेटा-फ़ील्ड के रूप में परिभाषित ही नहीं किया गया। एफबीआर ने वसूली का उपकरण बनाया और उसमें वह इनपुट डालना भूल गया जो सबसे ज़रूरी था: करदाता उस वर्ष कहाँ था।
आगे का सवाल यह नहीं है कि एफबीआर इस साल कितनी वसूली करेगा। सवाल यह है कि क्या IRIS में एक खाना बनेगा — "निवासी दर्जे में परिवर्तन" — जो गैर-निवासी वर्षों को स्वतः चिह्नित करे, मिलान की अवधि को उन वर्षों तक सीमित करे, और जिन सालों में स्टेटमेंट दाखिल नहीं हुई, उन्हें दोष न मानकर अंतराल माने। जब तक वह खाना नहीं बनता, हर लौटता प्रवासी अपनी ईमानदारी के सबूत ख़ुद जुटाता रहेगा और हर अकाउंटेंट का सितंबर इसी स्क्रीन पर जाएगा। जिन्हें 30 सितंबर 2026 से पहले रिटर्न दाखिल करना है, उनके लिए सलाह सीधी है: पुरानी वेल्थ स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, वीज़ा और प्रवास-प्रवेश का रिकॉर्ड अभी से एक फ़ाइल में रखिए, क्योंकि सिस्टम आपसे सवाल पूछेगा और जवाब का खाना आपको ख़ुद बनाना होगा।
सवाल बस इतना है: जो प्रणाली 2026 का बैलेंस याद रख सकती है, वह 2026 का पता क्यों नहीं रख सकती?
